गुजरात सरकार ने non-agricultural (NA) land के conversion process को पहले से काफी आसान बना दिया है। अब अगर आप किसी नए, indivisible या restricted land को agricultural purpose के लिए लेते हैं, तो उसे old tenure (juni sharat) के तहत गिना जाएगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप NA status के लिए apply करते हैं, तो सिर्फ 10 दिनों में आपको मंजूरी मिल जाएगी। यह उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जो अपनी जमीन को commercial या residential purpose के लिए बदलना चाहते हैं।
जमीन बेचने और परमिशन लेने की झंझट खत्म!
पहले agricultural land बेचने या NA status लेने में लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने note-approving (nondh-manjur) और premium या NA लेने की अनुमति की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अगर कोई अपनी जमीन बेचना, ट्रांसफर करना या उसके उपयोग में बदलाव करना चाहता है, तो उसे कलेक्टर की मंजूरी लेनी होगी। यह अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, Premium से भी छूट!
इस नए नियम से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब land conversion के समय किसानों को premium चार्ज देना होगा, लेकिन गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में इसे old tenure माना जाएगा।
हालांकि, municipal corporations, urban authority areas और Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh Area Development Boards को इस छूट से बाहर रखा गया है।
मंत्री पटेल ने बताया कि अब agricultural से non-agricultural land conversion के दौरान किसानों को premium से छूट दी जाएगी, और Mamlatdar इस जमीन को old tenure में register करेगा। इससे छोटे और मध्यम किसानों को काफी राहत मिलेगी।
जमीन खरीदने-बेचने का Process हुआ Simple
अब जमीन की purchase, sale और transfer से जुड़ी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। यानी, अगर कोई व्यक्ति या किसान अपनी जमीन बेचना या खरीदना चाहता है, तो उसे बेवजह की सरकारी औपचारिकताओं में उलझने की जरूरत नहीं होगी।
अगर आप अपनी जमीन पर industry, business या कोई trade शुरू करना चाहते हैं, तो आपको old tenure में conversion की जरूरत नहीं होगी और government offices में premium भी नहीं देना पड़ेगा।
Revenue Department ने किए नए बदलाव
राजस्व विभाग (Revenue Department) ने भी non-agricultural land की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए revenue title और legal occupant certificates जारी करने की व्यवस्था की है।
➡ कलेक्टर को 30 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना होगा।
➡ Certificate के बाद NA application करने पर, 10 दिनों में premium, penalty, conversion या special duty की जानकारी दी जाएगी।
➡ बिना certificate के आवेदन करने पर, मौजूदा नियमों के तहत निर्णय लिया जाएगा।
➡ किसानों के लिए राहत की बात यह है कि अब 25 साल पुराने land records को अनिवार्य नहीं माना जाएगा।
क्यों खास है यह बदलाव?
इस फैसले से गुजरात में भूमि उपयोग से जुड़े कानूनी पेंच काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। खासकर किसानों, बिजनेस मालिकों और निवेशकों के लिए यह एक game-changer साबित होगा। अब किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन का उपयोग बदलने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ 10 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।