पहले पोस्ट ऑफिस और बैंक PPF नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करने के लिए ₹50 का चार्ज लेते थे। लेकिन अब नए नियमों के तहत यह चार्ज पूरी तरह से हटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PPF अकाउंट होल्डर्स को इस खुशखबरी की जानकारी दी।
नए PPF नियम क्या हैं?
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत PPF निवेशकों के लिए एक अच्छे बदलाव के साथ हुई है। अब अगर आप अपने PPF अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी अपडेट या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी।
सरकार ने 2 अप्रैल को घोषणा की कि यह बदलाव Government Savings Promotion General Rules 2018 में संशोधन के तहत किया गया है। पहले जहां पोस्ट ऑफिस और बैंक ₹50 चार्ज करते थे, अब यह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कई वित्तीय संस्थानों द्वारा PPF नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करने के लिए फीस ली जा रही थी, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है।
सीतारमण ने बताया कि Government Savings Promotion General Rules 2018 में आवश्यक संशोधन Gazette Notification 02/4/25 के जरिए किया गया है। इसके तहत PPF अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
बैंकिंग संशोधन बिल 2025 क्या कहता है?
हाल ही में पारित Banking Amendment Bill 2025 के तहत अब एक PPF अकाउंट में अधिकतम 4 लोगों को नॉमिनी के रूप में जोड़ा जा सकता है। यह नियम सिर्फ PPF ही नहीं, बल्कि Depositors' Money, Safe Custody Articles और Safety Lockers पर भी लागू होगा।
सरकार की आधिकारिक PPF अधिसूचना
सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया,
"Government Savings Promotion General Rules 2018 के Schedule II में, 'Fee to be charged for services' के अंतर्गत, '(b) Cancellation or change of nomination - ₹50' को हटा दिया गया है।"
यह नया नियम Government Savings Promotion General (Amendment) Rules, 2025 के तहत 2 अप्रैल से लागू हो गया है।
PPF क्या है?
Public Provident Fund (PPF) भारत में एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो टैक्स बेनिफिट्स और गारंटीड रिटर्न देती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ₹1.5 लाख सालाना तक किया जा सकता है।
सरकार ने Government Savings Certificates Act, 1959 और Public Provident Fund Act, 1968 को Government Savings Banks Act, 1873 के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स में समानता लाना है।
PPF नॉमिनी कैसे बदलें?
PPF नॉमिनी बदलने की जरूरत कई कारणों से हो सकती है, जैसे—
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नॉमिनी का निधन
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तलाक के बाद नॉमिनी चेंज करना
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जीवनसाथी की जगह बच्चे को नॉमिनी बनाना
PPF अकाउंट होल्डर्स अपनी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाकर नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। अब इसके लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।