भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि उसने तीन बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना (penalty) लगाया है। ये बैंक हैं – Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank और Punjab National Bank (PNB)। यह कार्रवाई कुछ regulatory compliance में कमियों के कारण की गई है। RBI ने यह स्पष्ट किया है कि यह Penalty किसी transaction या customer agreement की वैधता पर सवाल नहीं उठाती।
Kotak Mahindra Bank पर ₹61.4 लाख का जुर्माना
Kotak
Mahindra Bank पर ₹61.4 लाख का penalty
इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ने 'Loan System for Delivery
of Bank Credit' और 'Loans and Advances – Statutory and
Other Restrictions' से संबंधित RBI के
निर्देशों का पालन नहीं किया। इस तरह की non-compliance से
बैंकिंग सिस्टम में transparency और accountability पर असर पड़ सकता है। RBI की guidelines का पालन करना सभी बैंकों के लिए जरूरी होता है। इस मामले में बैंक से explanation
मांगा गया था और उसके आधार पर यह action लिया
गया।
IDFC First Bank को ₹38.6 लाख की सज़ा
IDFC
First Bank पर ₹38.6 लाख का जुर्माना 'Know
Your Customer (KYC)' के नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया। KYC
प्रक्रिया का मकसद fraudulent activities को
रोकना और customers की सही पहचान सुनिश्चित करना होता है।
बैंकिंग सेक्टर में KYC compliance एक जरूरी obligation
है। RBI के अनुसार, बैंक
ने इन norms की अनदेखी की थी जिससे उसे यह penalty भुगतनी पड़ी।
पंजाब नेशनल बैंक को ₹29.6 लाख का जुर्माना
Punjab
National Bank को 'Customer Service in Banks' से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर ₹29.6 लाख की penalty
दी गई है। Customer service को लेकर RBI
द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। इनका पालन न करना
ग्राहकों की सुविधाओं को प्रभावित कर सकता है। RBI का कहना
है कि यह कार्रवाई सिर्फ procedural deficiency को लेकर है।